इंदरपुर। शिक्षा क्षेत्र नगरा के बगैर मान्यता के 19 विद्यालय बंद होंगे। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने विद्यालयों के संचालकों को नोटिस जारी किया है। इनमें से अधिकांश विद्यालयों को गत वर्ष भी नोटिस दी गई थी, लेकिन संचालकों ने विद्यालय बंद नहीं किए।
बीडीओ ने नोटिस में कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र में अमान्य विद्यालयों को बंद कराते हुए उसकी सूचना 13 जुलाई तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिया था। यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि कोई विद्यालय बंद नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आरटीई के प्रावधानों के अनुरूप अर्थदंड रोपित करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्रवाई करें। नोटिस में कहा गया है कि आपके विद्यालय को नोटिस जारी करते हुए विद्यालय बंद करने के लिए चेतावनी दी गई थी लेकिन अभी तक विद्यालय बंद नहीं किया गया है। यदि आपने विद्यालय बंद कर दिया है तो बच्चों का प्रवेश किस विद्यालय में कराया गया है इसका विवरण तीन दिन में उपलब्ध कराएं। यदि विद्यालय बंद नहीं किया गया है तो स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध आरटीई के प्रावधानों के अंतर्गत अर्थ दंड रोपित करने की कार्रवाई की जाए जो एक लाख तक हो सकता है।