फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: 18 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को 2 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। गोलबंदी कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विशेष एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट हरीश कुमार ने रामकुमार शुक्ला निवासी सुखपुरा को दोषी पाया। दो साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सुखपुरा थाने में साल 2008 में गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी रामकुमार पर दर्ज हुई थी। उक्त मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें