बलिया। चोरी के मामले में पकड़े गए चोर की जमानतदारों के फर्जी होने का मामला सामने आया है। इसपर जीआरपी ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत पर छूटे चोर की जमानत निरस्त कराकर चोर के विरूद्घ एनबीडब्लू जारी करवाया। जीआरपी इंस्पेक्टर आरके मिश्र ने बताया कि चोरी के एक मामले में गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर डेहमा निवासी कमलेश बिंद को संबंधित धाराओं में चालान किया गया था। जिसकी जमानत चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी नंद किशोर पुत्र उच्छा एवं देवकी पुत्र सुखदेव ने कोर्ट से कराई थी। इस दौरान जीआरपी को पता चला कि दोनों जमानतदार फर्जी हैं। जब जमानतदार नंदकिशोर का गांव में सत्यापन किया गया तो इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहने का मामला प्रकाश में आया। वहीं दूसरे जमानदार देवकी की पहले ही मौत हो चुकी है। इस पर जीआरपी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी।