14 अप्रैल को होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर अब 22 अप्रैल को दीवानी न्यायालय में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी फौजदारी, राजस्व, भूमि, अध्याप्ति वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एनआई एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, किशोर न्याय बोर्ड के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद, नगरपालिका/ नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तक परिलाभों संबंधित मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों/मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क मामलों, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों, अध्यापकों को वेतन आदि भुगतान आदि से संबंधित मामलों, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों, सेवा विवादों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आटीओ आदि का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।