बलिया। हत्या मामले में दो मुजरिमों की गिरफ्तारी न होने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी चंद्र भानु सिंह की अदालत ने बलिया पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह को 9 अगस्त 2017 को कोर्ट में तलब किया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी की अदालत ने दोनों आरोपी हरिकेश यादव व जय प्रकाश यादव की गिरफ्तारी न होने का कारण पूछा है। कहा है कि किन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन जिले के पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है।
भीमपुरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में केशव यादव के भाई योगेंद्र की हत्या 13 जनवरी वर्ष 2002 में हुई थी। इस मामले में आरोपी हरिकेश यादव व जय प्रकाश यादव को 19 अक्टूबर 2004 को सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय बलिया के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त हरिकेश यादव व जयप्रकाश यादव ने उच्च न्यायालय में अपील की लेकिन वह खारिज हो गई और अभियुक्तों की सजा बहाल रखी गई। इसके बाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्तों ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया। जहां 20 जुलाई 2016 को खारिज कर दिया गया। एक साल बाद भी दोनों अभियुक्त पुलिस की पकड़ से दूर हैं। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र भानु सिंह ने पुलिस अधीक्षक को नौ अगस्त 2017 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को उपस्थित होकर उक्त अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कहा है।