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पत्नी हत्या के मामले में आठ साल का सश्रम कारोवास ररकि

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बलिया। दहेज के लिए बार-बार पत्नी को उकसाने व दहेज मांगने के लेकर पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पति को दोषी पाते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बीके लाल ने गुरुवार को आठ वर्ष सश्रम कारावास व 10000 के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास का दंड भी भुगतना होगा।
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गुलाब यादव पुत्र स्वर्गीय हनुमान यादव ग्राम व पोस्ट शेरपुर ढोढाटी थाना बरेसर जिला गाजीपुर की लड़की कुसुम यादव की शादी 02 वर्ष पहले 15 मई 2014 को ग्राम नवाबगंज थाना नगरा जिला बलिया में प्रमोद यादव पुत्र मुकेश यादव के साथ हुई थी। पिता के मुताबिक, विवाह के बाद से ही उसकी लड़की कुसुम को उसके पति प्रमोद यादव उनके भाई बड़े मनोज यादव बड़े भाई की पत्नी रेनू यादव और ससुर भूपेश यादव दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित करते थे और मारते पीटते थे। दहेज में 200000 नगद, हीरो होंडा मोटरसाइकिल की मांग करते थे। कहते थे कि दिलवा दो नहीं तो गला दबाकर मार डालेंगे। 24 जुलाई 2016 को सायं 7:40 पर फोन पर सूचना मिली कि आपके लड़की को शाम को 5:00 बजे प्रमोद यादव, मनोज यादव, रेनू यादव, रूपेश यादव ने मिलकर गला दबाकर मार डाला है। कुसुम की एक बच्ची भी 08 माह की है। इस मामले में पिता की तहरीर पर उक्त चारों के खिलाफ दहेज हत्या प्रताड़ना का केस थाना नगरा थाना में 25 जुलाई 2016 को दर्ज हुआ। उक्त मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गई, जिसमें दौरान विवेचना विवेचक ने अभियुक्त प्रमोद यादव के विरुद्ध अपराध पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं मौखिक बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड एवं ख10000 अर्थदंड से दंडित किया।
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