बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी इजहार उल मुस्तफा उर्फ विक्की शेख निवासी नई बस्ती संवरुबाध थाना दुबहर को दोषी पाया। 12 वर्ष की सजा के साथ 35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
वादी मुकदमा ने थाने पर सूचना दी थी कि आरोपी मुस्तफा उसकी 17 वर्षीय पुत्री को 22 जून 2019 को भाग ले गया। भगाने में सुल्तान शेख, बाबू शेख, अगसर अली निवासी उमरगंज थाना कोतवाली व शेख सलाहुद्दीन ने भी सहयोग किया। वादी की सूचना पर थाना दुबहर में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने अभियुक्त इजहार उल मुस्तफा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।