बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सचिन कुमार राजभर निवासी ग्राम ताड़ीबड़ागांव (महुआ) थाना नगरा को दोषी पाया। 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वादी मुकदमा ने अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि सचिन कुमार राजभर ने छह सितंबर 2023 को घर से शौच के लिए निकली अनुसूचित जाति की लड़की का अपहरण कर लिया था। पीड़िता के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाता था। उपरोक्त मामले में मुकदमा थाना नगरा पर दर्ज हुआ था। इसमें विवेचक ने आरोप पत्र अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया। सचिन कुमार राजभर पर आरोप साबित पाया और सजा सुनाई।