बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। दोषी को 12 वर्ष की सजा सुनाई।
राहुल कुमार निवासी ग्राम ब्रह्माइन थाना सुखपुरा को अदालत ने 12 वर्ष के सश्रम कारावास व चार हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। थाना सिकंदरपुर में 2017 में किशोरी के अपहरण और पाॅक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत में चल रहा था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद राहुल कुमार निवासी ग्राम ब्रह्माइन को दोषी पाया। संवाद