बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दयाराम की अदालत ने विद्युत चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए भीमपुरा थाना क्षेत्र के अभियुक्त श्रीकांत को दोष सिद्घ होने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार भारती ने दिनांक 19 अक्तूबर 2012 को भीमपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अब्दुल मदारी थाना भीमपुरा जिला बलिया की टीम द्वारा श्रीकांत सिंह के विद्युत कनेक्शन की चेकिंग की गई तो श्रीकांत सिंह को अपने निजी नलकूप के पांच हार्ष पावर कनेक्शन से अवैध रूप से आटा चक्की चलाते हुए पाया गया। मौके पर उपभोक्ता ने कोई कागज नहीं दिया और मौके से फरार हो गया। उक्त मामले में थाना ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दौरान विवेचना अभियुक्त श्रीकांत सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।