बलिया। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 को सख्ती से लागू कराने के उद्देश्य से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा। जिसमें निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में संचालित गैर सहायता प्राप्त ( अंग्रेजी व हिंदी माध्यम) विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि 25 प्रतिशत सीट को आरक्षित रखी जाय। जिसमें अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क दाखिला दिया जा सकें। बीएसए ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए जनपद के गैर सहायता प्राप्त (अंग्रेजी व हिंदी माध्यम) विद्यालयों में सत्र 2018-19 के लिए शिक्षा निदेशक बेसिक उप्र लखनऊ द्वारा 29 जनवरी 2018 द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में 25 प्र्रतिशत सीट पर गरीब वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क दाखिला देना अनिवार्य है। बीएसए ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को 25 प्रतिशत सीट आरक्षित कराने का निर्देश दिया है।