बहराइच। नानपारा में राकेश टाकीज के पास धारदार हथियार से हमला कर शेखू अहमद की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने नौशाद उर्फ शालू और गुलफाम उर्फ छोटू को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 10 अक्तूबर 2022 की शाम करीब सात बजे नानपारा के राकेश टाकीज के पास शेखू अहमद पर दो-तीन अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में उनके गले और शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद शुरुआत में हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नानपारा कोतवाली क्षेत्र के बावर्ची टोला, वार्ड नंबर सात निवासी नौशाद उर्फ शालू और गुलफाम उर्फ छोटू के नाम सामने आए। इसके बाद मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाते हुए दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
न्यायालय ने 17 जुलाई 2023 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को न्यायालय ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।