बहराइच। थाना हरदी के जंगुपुरवा बंजरिया गांव निवासी दोषी को नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की कोर्ट ने तीन वर्ष के कारोवास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 14 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना हरदी के एक गांव निवासी भाई ने 29 अगस्त 2015 को थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर में पीड़ित भाई ने कहा था कि उसकी नाबालिग 15 वर्षीय बहन 27 अगस्त 2015 को खेत की निराई करने के लिए जा रही थी। रास्ते में थाना क्षेत्र के जंगुपुरवा बंजरिया गांव निवासी हैदर ने बहन का हाथ पकड़कर जबरन खेत में खींचने लगा। बहन के शोर मचाने पर आसपास गांव के लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान हैदर चाकू से बहन पर हमला कर धमकी देते हुए फरार हो गया।
पीड़ित भाई ने थाने के एसओ से हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मुकदमें में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।