बहराइच। थाना जरवलरोड के मदारपुर निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष के करावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना जरवलरोड के एक गांव निवासी महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के गायब होने के मामले में थाने में 21 सितंबर 2017 को तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने कहा था कि उसकी बेटी आठ सितंबर 2017 को घर से एटीएम कार्ड बनवाने के लिए बैंक गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के नाम मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की था। विवेचना अधिकारी ने बेटी को बरामद कर उसका बयान आदि लेकर गांव मदारपुर निवासी निकिल कुमार को मुदकमे नामजद कर आरोपपत्र न्यायालय पर सौंपा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर 70 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।