बहराइच। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। मॉडिफाइड साइलेंसर या शोर उत्पन्न करने वाले उपकरण बेचने अथवा वाहनों पर फिट करने वालों के खिलाफ अब एक वर्ष तक की जेल या प्रति उपकरण एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन सुशील कुमार ने सोमवार को विभागीय कार्यालय में वाहन डीलरों, गैराज संचालकों और वर्कशॉप स्वामियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यदि कोई डीलर या वर्कशॉप संचालक मॉडिफाइड साइलेंसर या शोर करने वाले उपकरण बेचते अथवा वाहनों में फिट करते पाया गया तो उसे एक वर्ष तक की कैद और प्रति उपकरण एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए प्रवर्तन टीमों को पुलिस के साथ मिलकर सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एआरटीओ ने सभी डीलरों को अपनी दुकानों, वर्कशॉप और शोरूम के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, ताकि वाहन स्वामियों को जागरूक किया जा सके।