बहराइच। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश 5 नवंबर से 31 दिसंबर तक जिले की पूरी सीमा में लागू रहेगा। इसके दायरे में जिले में रहने वाले लोगों के साथ बाहर से आने वाले व्यक्ति भी शामिल होंगे। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ पूजा सहित अन्य त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।