बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष सिंह ने बताया कि थाना जरवलरोड के बैराकाजी गांव निवासी फैजान के खिलाफ 10 अप्रैल 2024 को थाने की पुलिस ने बालिका को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। संवाद