बहराइच। ग्राम सुफलपुरवा, हरदी निवासी आरोपी को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
हरदी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को 16 अक्तूबर 2016 की रात उचितराम उर्फ पंजाबी अपने कुछ सहयोगियों के साथ फुसलाकर साथ ले गया। बेटी की काफी खोज की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है।
मां ने थाने के एसओ से घटना में प्राथमिकी दर्ज कर बेटी की तलाश करवाने की गुहार लगाई थी। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अरविंद कुमार गौतम की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई।
इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को गंभीर बताते हुए अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।