बहराइच। तहसील नानपारा के महोलीशेर खां सरैया गांव निवासी एक व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्थायी लोक अदालत में 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित चिकित्सक को नोटिस जारी किया है।
स्थायी लोक अदालत की सदस्य शिवानी चतुर्वेदी और सोनाली गुप्ता की बेंच के समक्ष दायर वाद में याचिकाकर्ता ने बताया कि 3 फरवरी की रात थाना रामगांव इलाके में कुछ लोगों ने विवाद के दौरान लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना में उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना रामगांव में दर्ज है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, वह उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती हुआ। वहां तैनात प्रोफेसर डॉ. मिथलेश कुमार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ऑपरेशन के लिए दो प्लेट मंगाई थीं। आरोप है कि चिकित्सक ने दो के बजाय एक ही प्लेट लगाई, जबकि दूसरी प्लेट कथित रूप से किसी अन्य मरीज को रुपये लेकर लगा दी।
बाद में निजी चिकित्सक से परामर्श लेने पर बताया गया कि प्लेट निकल चुकी है और फिर से ऑपरेशन करना होगा, जिसमें लगभग 40 हजार रुपये खर्च आएगा। साथ ही ऑपरेशन की सफलता की कोई गारंटी नहीं बताई गई।
याचिकाकर्ता का कहना है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसका बायां हाथ निष्क्रिय हो गया है। उसने अधिवक्ता के माध्यम से क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन न तो कोई जवाब मिला और न ही मुआवजा दिया गया। अदालत ने वाद स्वीकार करते हुए संबंधित चिकित्सक को नोटिस जारी कर दिया है।