बहराइच। प्रदेश के टॉप-50 में चिह्नित भू-माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत नहीं मिली है। अदालत ने 27 जुलाई को आरोपी की याचिका खारिज कर दी। याचिका निरस्त होने के बाद प्रशासन ने शहर के डिगिहा तिराहा स्थित बंधन गेस्ट हाउस समेत चिह्नित करोड़ों रुपये की अन्य संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है।
गब्बर सिंह को इससे पहले देहात कोतवाली में दर्ज एक आपराधिक मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली थी। उस समय गैंगस्टर चार्ट में खामियां पाए जाने के कारण अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई निरस्त कर दी थी। इसके चलते पहले जब्त की गई उसकी सभी पांच संपत्तियां भी अवमुक्त कर दी गई थीं।
इसके बाद प्रशासन ने गैंगस्टर चार्ट को दुरुस्त किया। पूर्व में दर्ज मामलों के अलावा दो अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के बाद गब्बर सिंह के खिलाफ दोबारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू किए गए।
गिरफ्तारी से बचने के लिए गब्बर सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गैंगस्टर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राहत देने की अपील की थी।्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद 27 जुलाई को उसे खारिज कर दिया।
अग्रिम जमानत याचिका निरस्त होने के बाद प्रशासन ने गब्बर सिंह की पूर्व में चिह्नित संपत्तियों के साथ ही वर्तमान में चिह्नित करोड़ों रुपये की अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल गब्बर सिंह और उसके अन्य साथी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उनकी तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।