बहराइच। नेपाल से भारत में 2.200 किलोग्राम चरस लाने के मामले में न्यायालय ने मंगलवार को नेपाली नागरिक को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह (द्वितीय) ने दोषसिद्ध अभियुक्त अखिल पुन मगर को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 22 दिसंबर 2023 को रुपईडीहा थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान नेपाल की ओर से भारत आ रहे संदिग्ध अखिल पुन मगर की तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 2.200 किलोग्राम चरस बरामद हुई। मामले में उसी दिन प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव ने साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाकर नौ जनवरी 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 17 फरवरी 2026 को आरोप तय किए। सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।