बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल के आदर्श नगर वार्ड संख्या दस थाना ओडा प्रहरी कार्यालय निवासी रसोज कुमार श्रेष्ठ को रूपईडीहा थाने की पुलिस ने 2021 सितंबर में 900 ग्राम चरस के गिरफ्तार किया था। थाने की पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। सोमवार को अभियुक्त के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनिल कुमार बारह की कोर्ट पर जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका निरस्त कर दी है।