बहराइच। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद आरिफ की जमानत अर्जी चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला की कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
शासकीय अधिवक्ता प्रेम प्रकाश मिश्र ने बताया कि 8 मई 2023 को रूपईडीहा थाना पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। आरोपी ने अपना नाम थाना रुपईडीहा क्षेत्र के ग्राम सोरहिया बाबागंज निवासी मोहम्मद आरिफ बताया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसकी बाइक से 950 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। संवाद