बहराइच। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले के थाना कैसरगंज में अभियुक्त बच्छराज व रूपईडीहा में अभियुक्त शाहिद की ओर से वादी मुकदमा ने तहरीर देकर दुराचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटीएक्ट राकेश कुमार षष्टम के न्यायालय पर अभियुक्तों के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई थी। उन्होंने बताया कि जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्तों की अर्जी खारिज कर दी है।