बहराइच। कोर्ट ने बुधवार को महिला के साथ धारदार हथियार से हमला करने के मामले में एक आरोपित को दो वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी निर्मल यादव ने बताया कि घटना छह फरवरी 1994 की है। पीड़िता रहीसा मोहम्मदी हार नानपारा की रहने वाली है। घटना वाले दिन वह गांव के बाहर से चक्की से आटा पिसाकर लौट रही थी। आरोपित गोपाल ने चाकू से हमला कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किए गए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवेंद्र कुमार मिश्र ने आरोपित गोपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को अपीलीय अवधि तक जमानत पर रिहा कर दिया।