बहराइच। गंगवल गांव क्षेत्र का रहने वाला अकबाल शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। महिला ने कहा था कि आरोपी अकबाल ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले गया था। बेटी दो दिन बाद घर के पास सड़क पर छोड़ दी गई। इसके बाद आरोपी और उसके साथी लड़की से निकाह करने का दबाव बनाने के साथ धमकी देने लगे।
पुलिस ने 28 मई 2017 को महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा। शनिवार को विशेष न्यायाधीश दीपकांत मणि की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अकबाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।