बहराइच। वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने कहा कि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर परिजनों को तुरंत कोषागार कार्यालय को सूचना देनी चाहिए। सूचना न देने से मृत्यु के बाद भी खाते में पेंशन पहुंचती रहती है। बाद में अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली से परिजनों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु की सूचना देना परिजनों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। ऐसा न करने पर अतिरिक्त राशि बैंक के माध्यम से या भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जाएगी।