बहराइच। कैसरगंज थाना क्षेत्र के मरौठी गांव निवासी दुर्गेश जायसवाल के खिलाफ थाने की पुलिस ने अप्रैल 2022 में पत्नी की हत्या के मामले मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। मुकदमे में बीते बृहस्पतिवार को अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की कोर्ट पर दूसरी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त की दुसरी जमानत याचिका भी निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अभियुक्त द्वारा इससे पूर्व मार्च 2023 में भी प्रथम जामनत याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कर दी। संवाद