बहराइच। दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के तारानगर डीहा गांव में आठ साल पूर्व जमीन पर जानवर बांधने को लेकर हुए विवाद में हुई ग्रामीण की हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियोें पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरगाह शरीफ थाना अंतर्गत तारानगर डीहा गांव निवासी खेलावन व उसका छोटा भाई गोविंद 26 फरवरी 2011 की सुबह करीब सात बजे अपने अहाते में मवेशी बांधने गए थे। तभी गांव निवासी विजय बहादुर, कांधा, कम्मम और रामगांव के पड़ुहिया निवासी तिलकराम जमीन के विवाद को लेकर हमलावर हो गए। धारदार हथियारों से किए गए हमलेे में खेलावन को गंभीर चोटें आईं। वहीं उसका भाई गोविंद भी घायल हो गया।
इलाज के दौरान खेलावन की मौत हो गई, जबकि गोविंद की आंखों की रोशनी चली गई। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत में मुकदमे की सुनवाई की गई। केस की सुनवाई के दौरान एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने वादी पक्ष की ओर से कड़ी पैरवी की।
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए हत्या के मामले में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि गोविंद की आंखों की रोशनी चले जाने की धारा में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने चारों आरोपियोें पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।