फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bahraich News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को पांच साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बहराइच। रास्ते में पैरा लगाने से रोकने के बाद मारपीट में छोटेलाल की मौत के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को चार अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गोडियनपुरवा मटेरा कला निवासी दयलू ने खैरीघाट थाने में 11 नवंबर 2014 को तहरीर दी थी कि गांव निवासी पुत्ती, बृजा उर्फ बृजलाल, कोयलऊ और रामअचल रास्ते पर पैरा लगा रहे थे। दयलू के पिता छोटेलाल ने इसका विरोध किया तो चारों ने दयलू को पीटना शुरू कर दिया। बचाव करने पहुंचे पिता छोटेलाल व बेटी-बेटे को भी पीटा गया। इससे गंभीर रूप से घायल छोटेलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन

मामले के तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव ने साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 28 नवंबर 2014 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सात अगस्त 2015 को आरोप तय किए। बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पुत्ती, बृजा उर्फ बृजलाल, कोयलऊ और रामअचल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर सभी को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें