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भ्रमण के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं मिला वाहन, 10 पर मुकदमा दर्ज

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बहराइच। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भ्रमण के लिए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को समय से अधिग्रहीत किए गए वाहन उपलब्ध न कराए जाने पर वाहन स्वामियों व चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिले के सात थानों में एआरटीओं की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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त्रस्तरीय पंचायत चुनाव में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन अधिग्रहीत किए गए थे। आठ अप्रैल को वाहन स्वामियों को वाहन के साथ कलेक्ट्रेट में मौजूद होना था, लेकिन 10 वाहन स्वामी अपने वाहन के साथ गायब रहे। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन संख्या यूपी 40 टी 1004 के वाहन स्वामी एवं वाहन चालक मूल चंद्र गुप्ता, यूपी 40 टी 0951 के स्वामी हरीश चंद्र व चालक दिनेश कुमार, यूपी 40 टी 3288 के स्वामी एवं चालक निसार, यूपी 40 टी 2420 के स्वामी गया प्रसाद व चालक प्रकाश, यूपी 40 टी 0201 के स्वामी विनय कुमार व चालक अजय कुमार, यूपी 40 टी 9072 के स्वामी भगवानदीन व चालक दिनानाथ कौशल, यूपी 42 टी 7932 के स्वामी जाबिर व चालक शरीफ, यूपी 45 डी 4691 के स्वामी बब्बन सिंह व चालक लज्जाराम, यूपी 34 टी 0318 के स्वामी सैयद अब्बास हुसैन व चालक सुरेश कुमार तथा यूपी 40 टी 1138 के स्वामी फारूक खान व चालक जान बाबू खान के खिलाफ थाना कोतवाली नगर व देहात, दरगाह शरीफ, पयागपुर, मोतीपुर, जरवलरोड व फखरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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