बहराइच। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा एक अप्रैल 2020 से पूर्व के पंजीकृत कामर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत बकाया टैक्स का भुगतान करने पर जुर्माने की राशि माफ कर दी जाती है। योजना बुधवार को समाप्त हो रही थी, लेकिन योजना को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी एआरटीओ प्रशासन राजीव कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना ऐसे वाहन स्वामियों के लिए काफी लाभदायक है जिनके कॉमर्शियल वाहन एक अप्रैल 2020 से पूर्व में पंजीकृत हैं। इन वाहनों के ऊपर विभाग का लगभग 12 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में बकाया है। बकाया टैक्स की वसूली के लिए शासन द्वारा वाहन स्वामियों को इस योजना के तहत जुर्माने की राशि से मुक्त करते हुए सिर्फ टैक्स का भुगतान करने की छूट प्रदान की गई थी। यदि किसी वाहन स्वामी के वाहन का टैक्स अधिक है तो उसे तीन किस्तों में भुगतान करने की भी सुविधा दी गई थी।
इस योजना के तहत काफी संख्या में वाहन स्वामी टैक्स भुगतान भी कर रहे हैं। ऐसे में योजना को शासन द्वारा एक माह तक बढ़ाकर 27 अगस्त तक कर दिया गया है। पूर्व में इस योजना का संचालन 27 जुलाई तक ही किया जाना था। एआरटीओ प्रशासन ने शीघ्र ही सभी वाहन स्वामियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। (संवाद)