बहराइच के छोटी बाजार में पूर्व में सील की गई दुकानों को खुलवाती विभागीय टीम।
- फोटो : बहराइच के छोटी बाजार में पूर्व में सील की गई दुकानों को खुलवाती विभागीय टीम।
बहराइच। पयागपुर निवासी जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह गब्बर और उनके परिवार की 120 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां चार वर्ष पूर्व जब्त कर ली गई थीं। बीते सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने देवेंद्र के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जब्त संपत्तियों को अवमुक्त करने का निर्देश भी न्यायालय ने दिया था। बुधवार को गब्बर की पांचों संपत्तियां अवमुक्त कर दी गईं।
देवेंद्र प्रताप सिंह गब्बर के विरुद्ध करीब 50 मामले दर्ज हैं। चार वर्ष पहले डिगिहा इलाके में उसकी पत्नी सारिका सिंह के नाम पर बने एक होटल सहित लगभग 120 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई थीं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर को निरस्त करते हुए संपत्तियों को अवमुक्त करने का आदेश दिया था।
बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा चौधरी और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब्त संपत्तियों को औपचारिक रूप से अवमुक्त कर दिया। देवेंद्र प्रताप सिंह के अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में पांचों संपत्तियों को रिलीज कर दिया गया है।