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Bahraich News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद

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बहराइच। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोकअभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना हरदी पर 29 सितंबर 2014 को नाबालिग पीड़िता ने स्वयं तहरीर देकर एक गांव निवासी राकेश यादव के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता की तहरीर पर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचनाधिकारी ने पीड़िता व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में सौंपा था। जिसपर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश निगम ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रदान करते हुए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि देने को कहा है।
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