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Bahraich News: हत्या के प्रयास में दोषी को सात साल कैद की सजा

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बहराइच। पुराने विवाद में वृद्ध महिला की पिटाई और हत्या के प्रयास के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने बृहस्पतिवार को दोषी बड़कऊ को सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि न अदा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, 18 अक्तूबर 2020 को हुजूरपुर थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा गांव में पुराने विवाद को लेकर खरचहा गांव निवासी बड़कऊ, संजय और छोटू गाली-गलौज करते हुए पूनम देवी के दरवाजे पर पहुंच गए थे। पूनम की मां बुधना ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी।
मामले में हुजूरपुर थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संजय अग्निहोत्री ने जांच पूरी कर 29 नवंबर 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बड़कऊ को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
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