बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि बीते अगस्त माह में रिसिया थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के इदीहा चफरिया निवासी दफेदार, चिरईलाल, दिलीप कुमार, कृपाराम, रामनिवास, व सुनील कुमार को जानलेवा हमले, हत्या व बलवा के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अभियुक्तों के अधिवक्ता की ओर से विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इंद्र प्रकाश की कोर्ट पर जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। (संवाद)