बहराइच। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि थाना रामगांव के गांव माधवराम निवासी श्यामजीत के खिलाफ जानलेवा हमले व आयुध अधिनियम के तहत जून 2023 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट आनंद शुक्ला की कोर्ट पर आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी है। (संवाद)