बहराइच। जनपद गोंडा के थाना कटरा बाजार निवासी अय्यूब खान की शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील जायसवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र हुजूरपुर निवासी एजाज ने थाने पर दहेज की मांग पूरी न करने पर बहन शहरबानों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए अय्यूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अभियुक्त की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अनिल कुमार बारह की कोर्ट पर जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। (संवाद)