बहराइच। राज्य सूचना आयुक्त ने जिले के तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट को सूचना देने में हीलाहवाली के आरोप में 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की रकम उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर के कमल पैलेस चौक, घंटाघर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशन लाल नाविक ने दिसंबर, 2019 में जमीन विवाद के मामले में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सिंह से सूचना मांगी थी। जानकारी नहीं दी गई तो करीब तीन महीने पहले सूचना आयुक्त ने रोशन लाल के आवेदन पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन मजिस्ट्रेट को कई बार न्यायालय में तलब कर स्पष्टीकरण मांगा था। तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने न ही वादी को सूचना उपलब्ध कराई और न ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया। मामले में राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह ने तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट को सूचना देने में हीलाहवाली बरतने का दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।