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हत्या के मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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बहराइच। थाना मोतीपुर के ग्राम चुरवा निवासी दो अभियुक्तों को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों को 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना मोतीपुर के चुरवा गांव निवासी आशाराम ने मोतीपुर थाने में 12 जून 1991 को गांव निवासी जवाहर, राम मिलन, रामनरेश व गुरुप्रसाद के खिलाफ नामजद तहरीर देकर भाई सूरज लाल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का आरोप लगाया था। एडीजीसी क्रिमिनल जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट सुरजन सिंह ने जवाहर व रामनरेश को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राममिलन व गुरु प्रसाद की मृत्यु हो जाने पर दोनों के मुकदमे उपशमित कर दिए गए।
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