बहराइच। प्रशासन ने जिले के कई जनप्रतिनिधियों व पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित जिले के 30 लोगों का तीसरा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया था कि किसी के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं हो सकते। ऐसा है तो तीसरा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। हालांकि, यह आदेश एक वर्ष पुराना था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 30 लोगों का तीसरा शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सांसद के पुत्र तक शामिल हैं। यह कार्रवाई आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत की गई है।
जिन लोगों के लाइसेंस समाप्त किए गए हैं उनमें बहराइच की जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, पूर्व विधायक अरुणवीर सिंह, बहराइच के सांसद अक्षयबर लाल गोंड के बेटे आनंद गोंड, पूर्व विधायक, पयागपुर, मुकेश श्रीवास्तव, हुजूरपुर ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह, सिविल लाइंस निवासी मंजीत सिंह, चैसार, पयागपुर निवासी संतोष कुमार मिश्रा, बेड़नापुर स्टेट से किरन कुमारी, लालापुरवा पुलिस लाइन निवासी कुलदीप कुमार सिन्हा, कानूनगो पुरा निवासी दिनेश सिंह, हरिहरपुर रैकवारी निवासी विमला सिंह, गुदवापुर रानीपुर निवासी सत्यदेव सिंह, डिगिहा निवासी मुरारीलाल मातनहेलिया, बख्शीपुरा निवासी अशोक कुमार पाठन व एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी के पति डॉ. रविनंदन त्रिपाठी शामिल हैं।
इसके अलावा पहड़वा निवासी दस्तगीर अहमद, घसियारीपुरा निवासी विनय कुमार मिश्रा, बंदरियाबाग निवासी एजाज अली, खुदादभारी नानपारा निवासी विनोद वर्मा, नानपारा निवासी संजय द्विवेदी, खत्रीपुरा निवासी डॉ. राधेश्याम वर्मा, सयदाबभनी रिसिया निवासी मेराज अहमद, बड़ी हाट कोतवाली नगर निवासी रफी अहमद, रायपुर राजा निवासी अमित सिंह, कादीपुर, अंबेडकर नगर निवासी बुद्धीराम यादव, खत्रीपुरा निवासी विवेक श्रीवास्तव व यहीं के रहने वाले आलोक श्रीवास्तव का भी तीसरा शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। शस्त्र लाइसेंसों का निरस्त होना जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसी स्थिति में यह कार्रवाई भी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में उक्त तीस लोग ही थे, जिनके पास असलहों के तीन-तीन लाइसेंस थे। आदेश आने के बाद बाकायदा तीन लाइसेंस धारकों के नाम ढूंढे गए। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।
यह कार्रवाई आर्म्स अमेंडेंट एक्ट 2019 के तहत की गई है। जिले में ऐसे 30 लोगों के नाम सामने आए थे जिनके पास तीन लाइसेंस थे। ऐसी स्थिति में तीसरा लाइसेंस समाप्त कर दिया गया।
- डॉ. दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी, बहराइच