बहराइच। अब तक नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए घर का नक्शा बनवाना अनिवार्य था, लेकिन अब ग्रामीणांचलों में भी घर बनवाने के लिए नक्शा पास कराना होगा। ऐसे में अब जिले की सभी 1045 ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीणों को नया घर बनवाना है तो उन्हें जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास करवाना होगा। नक्शा पास होने के बाद ही ग्रामीण गांव में नया निर्माण करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे के लिए जिला पंचायत की ओर से दरें निर्धारित कर दी गईं हैं। घरेलू व शैक्षिक भवनों के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर व व्यावसायिक भवनों के निर्माण के लिए ग्रामीणों को 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा।
ग्रामीणों को घर बनवाने से पहले जिला पंचायत कार्यालय में नक्शे के साथ आवेदन करना होगा। इसके बाद जिला पंचायत विभाग की ओर से मौके पर सत्यापन करवाया जाएगा और जिला पंचायत विभाग की स्वीकृति के बाद ही घर का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। गांव में पूर्व में बने मकान इस नियम से बाहर रहेंगे। साथ ही गांव में बनाए जाने वाले कच्चे मकानों के लिए भी नक्शा नहीं बनवाना पड़ेगा। कृषि कार्य के लिए बनवाए जाने वाले दो मंजिल तक भवन के लिए भी नक्शा बनवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भवन स्वामी को निर्माण करवाने से पहले जिला पंचायत कार्यालय को निर्माण की सूचना देनी होगी। गांव में पूर्व में निर्मित घरों के फर्श-प्लास्टर व दोबारा छत डलवाने सहित प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की मरम्मत के लिए भी नक्शे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को आवासीय मकान बनाने के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक निर्माण के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा। भूमि की प्लाटिंग, फार्म हाउस, नर्सरी लगाने, शादी-बैंक्वेट हॉल आदि के निर्माण पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा। साथ ही बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए पांच रुपये प्रति मीटर की दर से देना होगा। पुराने भवन को ध्वस्त कर नया निर्माण करने व नक्शे की स्वीकृति के बाद उसमें संसोधन करवाने के लिए भी नए भवन के नक्शे के हिसाब से भुगतान करना होगा।
300 वर्ग मीटर पर घर बनवाने पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा। 1000 वर्ग मीटर के भूआच्छादन पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा। यही नहीं तीन मंजिल या 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों व शैक्षणिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा घर और 400 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण पर अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे।
बिना नक्शा पास करवाए भवन निर्माण करने पर दंड का भी प्रावधान है। बिना नक्शा निर्माण करवाने पर 1000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन महीने तक जेल की सजा हो सकती है।
नए निर्माण के लिए अब जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास करवाना होगा। अगर कोई इसकी अवहेलना करेगा तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या सुझाव के लिए जिला पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
-प्रदीप गुप्ता, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत