बहराइच/हरदी। जिले के तीन थाना क्षेत्रों में आठ स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना करने को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इन स्थानों पर प्रशासन ने प्रतिमा स्थापना के लिए रोक लगाई थी, जिसके चलते पूजा समितियों के पदाधिकारियों ने न्यायालय की शरण ली थी।
हरदी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदपइया के मजरा पहड़वा में मां काली दुर्गापूजा समिति के पदाधिकारियों ने दुर्गा प्रतिमा स्थापना कर पूजा करने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नई परंपरा की बात कहते हुए प्रतिमा स्थापना पर रोक लगा दी थी। पूजा समिति के अशोक श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने मूर्ति स्थापना कर पूजा यथावत करने का आदेश दिया है। इसी तरह नवाबगंज थाना अंतर्गत भग्गड़वा गांव में भी न्यायालय ने मूर्ति स्थापना और पूजा परंपरागत तरीके से करने का आदेश दिया है। रुपईडीहा थाना क्षेत्र में सर्वाधिक छह स्थानों पर न्यायालय ने पूजा करने की अनुमति प्रदान की है। इनमें अंटहवा, सबुना का नौवागांव, गमरखा का विशुनापुर, भगवानपुर सोरहिया, परगहवा और नारायणपुर शामिल हैं। इन स्थानों पर भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नई परंपरा की बात कहते हुए मूर्ति स्थापना पर रोक लगाई थी।
कोर्ट का आदेश मिलने पर पूजा समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम व पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा क्षेत्रीय थाने पर न्यायालय के आदेश की कॉपी पहुंचाकर पूरे मामले से अवगत कराया है। इसके तहत प्रतिमाओं के स्थापना का सिलसिला भी शुरू हो गया है।