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सूचना आयोग ने डीआईओएस पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

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बहराइच। शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज गिरिजापुरी के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जनसूचना उपलब्ध नहीं कराने पर सूचना आयोग ने डीआईओएस के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम उनके वेतन से वसूलने के आदेश आयोग ने जिलाधिकारी को दिए हैं।
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कोतवाली देहात के जगतापुर गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिहींपुरवा के शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज गिरिजापुरी के संबंध में जनसूचना मांगी थी। इंटर कॉलेज में नियुक्ति व अन्य कई बिंदुओं पर डीआईओएस से सूचना मांगी गई थी। मगर रोशनलाल को सूचना नहीं मिली। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में वाद दायर किया।
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने मामले की सुनवाई करते हुए जनसूचना नहीं देने पर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडेय के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीआईओएस के वेतन से अर्थदंड की वसूली के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी को पत्र भी भेजा है। इसको लेकर महकमे में हड़कंप मचा है।
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