बहराइच। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के साथ पांच साल पूर्व जंगल में जाने के दौरान गांव के ही युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। एडीजे ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मारपीट व धमकी देने के मामले में छह माह की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मोतीपुर थाना अंतर्गत एक गांव निवासी महिला नौ अक्तूबर 2014 को दोपहर दो बजे गांव के बाहर जंगल में शौच के लिए गई थी। उसका कहना है कि इसी दौरान जंगल में गांव निवासी नेकपाल ने उसे दबोच लिया और उससे दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी में मोबाइल पर फोन कर मुकदमा न दर्ज कराने की धमकी दी।
अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार पांडेय ने इस मामले की सुनवाई की। एडीजीसी क्रिमनल संत प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपी नेकपाल को 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, जान से मारने की धमकी देने व मारपीट के मामले में छह माह का कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।