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पूर्व विधायक और एडी बेसिक को गिरफ्तार कर करें पेश : हाईकोर्ट

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बहराइच। हाईकोर्ट ने इंजीनियर शिखर हत्याकांड में नामजद पूर्व विधायक डॉ. विजय कुमार और उनकी पत्नी तत्कालीन डीआईओएस मृदुलानंद को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
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दो हफ्ते में गिरफ्तारी न होने पर एडीजी कानून व्यवस्था को कोर्ट में तलब किया है। बहराइच के मोहल्ला बशीरगंज निवासी शिखर श्रीवास्तव की हत्या 19 जनवरी 2015 को बाराबंकी में की गई थी।

हत्याकांड में पुलिस ने गोरखपुर के बांसगांव से पूर्व विधायक डॉ. विजय कुमार और तत्कालीन डीआईओएस मृदुलानंद को नामजद करते हुए हत्या का केस दर्ज किया था।

बाद में राजनीतिक दबाव में मामले को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में उसे हाईकोर्ट के आदेश पर पुन: पुलिस को जांच के लिए दिया गया था।

गौरतलब है कि मृदुलानंद वर्तमान समय में देवीपाटन मंडल के गोंडा मुख्यालय में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर तैनात हैं।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष रमन मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के जज डीके सिंह ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को दो हफ्ते में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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दोनों को पेश न करने पर 11 फरवरी को एडीजी कानून व्यवस्था को जवाब के लिए कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। दोनों नार्को टेस्ट से बचने के लिए छह माह से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे।
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