परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट के बिना फिटनेस व अन्य कार्यों पर लगाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस और अन्य कार्यों पर रोक लगा दी है। अब वाहन स्वामियों को वाहनों की फिटनेस कराने के लिए या तो हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवानी होगी या फिर हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए किए गए आवेदन की रसीद कार्यालय में दिखानी होगी। इसके बाद ही वाहनों की फिटनेस, ट्रांसफर, एनओसी व आरसी जारी की जाएगी। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर विभाग की ओर से पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
शासन ने एनसीआर में 2019 के बाद के कॉमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है। बिना एचआपीसी प्लेट के वाहनों का कोई कार्य नहीं करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग ने वेबसाइट से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग कराने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। आरआई विनय सिंह ने बताया कि जिले में 16 हजार 944 कॉमर्शियल वाहन हैं, इनमें 2019 से पहले के लगभग 50 और 2019 के बाद के 90 प्रतिशत वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगी है। शासन ने बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के बिना कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस, एनओसी, स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। कार्यालय में फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों की पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कराया जाता है। उसके बाद ही अन्य कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट पेंच के बजाए रिबिटिंग कर लगाई जाती है। प्लेट में पेंच लगाने पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के वाहनों की फिटनेस, एनओसी, स्थानांतरण व अन्य कार्य नहीं किए जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाता है। - सुभाष राजपूत, एआरटीओ