सभासद के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट
बड़ौत। नौकरी के नाम पर दाहा गांव के युवक से लाखों की ठगी करने वाले सभासद के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं। पुलिस के अनुसार कई बार सभासद की गिरफ्तारी को लेकर दबिशें भी दी गई, लेकिन वह अभी फरार है।
बता दें कि छह अगस्त को नगरपालिका परिषद के सभासद अनुज जैन पुत्र सतीश निवासी फूंसवाली मस्जिद ने अंकित नामक युवक पर 10 लाख रुपयों की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था और पालिका चेयरमैन अमित राणा, सभासद राकेश जैन, जीत सिंह कश्यप और ललित जैन के साथ कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी। तहरीर पर पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो उक्त नंबर अंकित राणा पुत्र रणवीर सिंह निवासी दाहा का निकला। बाद मेें पुलिस युवक को पकड़कर कोतवाली भी ले आई थी। लेकिन यहां पर मामला उलटा निकला और सभासद खुद फंसते नजर आए। युवक अंकित राणा ने सभासद अनुज जैन पर कुछ माह पूर्व नौकरी लगवाएं जाने के नाम पर चार लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया। कोतवाल राकेश सिंह ने सभासद व युवक को आमने-सामने बातचीत के लिए बुलाया तो रंगदारी का मामला झूठा निकाला। बाद में युवक ने सभासद के खिलाफ तहरीर दी थी। अब इस मामले में कोर्ट ने सभासद के खिलाफ वांरट जारी किया है। मामले की विवेचना कर रहे आईओ कैलाशनाथ ने बताया कि सभासद के खिलाफ कोर्ट से वांरट जारी हुआ है। कई बार उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वे हाथ नहीं लगा।