बागपत। बच्ची को कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ करने वाले को न्यायाधीश ने छह साल की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार अैर नरेश वेदवान ने बताया कि दस अक्तूबर 2015 को एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बागपत कोतवाली में आठ साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और छेड़छाड़ के आरोप में गुड्डू व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी नाबालिग होने के कारण बाल न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसे दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा छेड़छाड़ के आरोपी गुड्डू पर दोषसिद्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में सजा पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश संजीव कुमार ने गुड्डू को छह साल की सजा सुनाई और 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।