बागपत। हलालपुर गांव में रविंद्र हत्याकांड में बुधवार को सजा पर सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने चार हत्यारों पर दोषसिद्ध कर दिया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर ने बताया कि हलालपुर गांव के रहने वाले देवेंद्र ने 20 अगस्त 2014 को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें देवेंद्र ने बताया कि उसका भाई रविंद्र और रिश्तेदार अरविंद उर्फ छोटा निवासी सूजती घर पर खाना खाकर घेर में जा रहे थे। तभी ताऊ मथन सिंह अपने बेटे सतेंद्र, पोते वीरव्रत उर्फ रवि, देवव्रत उर्फ सन्नी राइफल, तमंचे, धारदार हथियार लेकर खड़े मिले। जिन्होंने जमीन के विवाद में रविंद्र और अरविंद पर हमला कर दिया। जिसमें गोली लगने और धारदार हथियार से वार होने पर अरविंद घायल होकर जमीन पर गिर गया, तभी रविंद्र को भी गोली मार दी गई। घायल रविंद्र को छपरौली सीएचसी उसे रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में मौत हो गई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने मथन सिंह, सतेंद्र, वीरव्रत उर्फ रवि, देवव्रत उर्फ सन्नी पर दोषसिद्ध कर दिया। जिसमें बुधवार को सजा पर सुनवाई की जाएगी।